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दन्त चिकित्सक के खिलाफ दर्ज हुआ पास्को एक्ट


टाईम्स आफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने एक दन्त चिकित्सक को अनुसूचित जाति अधिनियम व पोस्को एक्ट के तहत निरूद्ध कर दिया है। पुलिस ने यह अभियोग एक नावालिक बालिका के बयान पर दर्ज किया है।

कुशीनगर का यह मामला पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के पडरौना नगर का है। जहां बलिराम गुप्ता नाम का यह दन्त चिकित्सक रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त था। साथ ही कई बर्षो से पडरौना नगर के नौका टोला में अपना निजि चिकित्सालय चलाता था।

मंगलवार को पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरकिया गांव निवासी एक व्यक्ति अपने नाबालिक बेटी के दांत में दर्द को लेकर उसे बलिराम गुप्ता के चिकित्सालय में उखड़वाने के लिए आया था। उसके बाद जब वह अपनी बेटी को लेकर घर गया तो बेटी ने मां से अपनी आप बीती बतायी। उसके बाद हरकत में आये परिजनो ने पडरौना कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगायी थी। तहरीर के अधार पर पुलिस ने पास्को एक्ट के साथ अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।
इस सम्बन्ध में पडरौना कोलवाली प्रभारी हरि सिंह ने बताया कि पास्को व अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्यवाही की जा रही है।

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