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कुशीनगर में ग्राम प्रधान सहित चार पर दर्ज हुआ मुकदमा


टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो।
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया की अदालत ने फर्जी ढंग से दूसरे की जमीन उ.प्र.राज्य विद्युत परिषद के हक में बैनामा करने के मामले में ग्राम प्रधान सहित चार लोगों मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
ज्ञातव्य हो कि राम बेलास ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आराजी नंबर 647 को दिनांक 21.12.93 को फर्जी ढंग से भूस्वामी धम्रेन्द्र के स्थान पर फर्जी ढंग से फेंकू द्वारा बैनामा किये जाने के जालसाजी के प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
जिसकी सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया की अदालत ने 156(3) के तहत थानाध्यक्ष कसया ने दोषी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया था। जिसको लेकर फेंकू पुत्र बल्ली (70), कपिलदेव पुत्र फेंकू (40), प्रधान जयप्रकाश पुत्र फेंकू, धम्रेन्द्र पुत्र फेंकू निवासी अनिरुद्धवा थाना कसया के खिलाफ कसया थाने में धारा 419, 420, 467, 468, 406, 323, 504, 506 व 325 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है ।

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