शादी के पूर्व शारीरिक संबंध बनाने पर सौ कोड़े मारने की सजा
माले। शादी पूर्व शारीरिक संबंध बनाने के अपराध में मालदीव में एक 15 वर्षीय किशोरी को सौ कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर दी जाने वाली इस सजा को रोकने के लिए धार्मिक मामलों के मंत्रालय और न्यायपालिका से कहा है।
फेयधू की एक अदालत ने पिछले हफ्ते 15 किशोरी को यह सजा उस समय सुनाया, जब उसने कोर्ट के समक्ष शादी पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकार कर ली। अदालत में किशोरी ने जैसी ही अपना अपराध कबूल किया, जज ने फैसला सुनाया कि इसे सौ कोड़े मारने की सजा दी जाती है। शुक्रवार को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि लड़की के शारीरिक संबंध बनाने की बात तब उजागर हुई, जब उसने अपने सौतेले पिता और एक अन्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
पुलिस ने जब शिकायत की जांच की तो पूरा सच सामने आ गया। वैसे अदालत के इस आदेश पर अमल उस वक्त हो सकता है जब लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाए। सरकारी प्रवक्ता मसूद इमाद के अनुसार, हम लड़की को यौन उत्पीड़न का शिकार मानते हैं और सजा खत्म कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति मुहम्मद वहीद ने धार्मिक मामलों के मंत्रालय समेत न्यायपालिका से बातचीत की है। उम्मीद है कोई हल निकल जाएगा। एजेंसी
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