विदेश भेजने के नाम पर ठगी, न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फर्जी दस्तावेज का अधार बनाकर विदेश भेजने के नाम पर की गयी एक ठगी के मामले में सीजेएम कोर्ट आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार कुशीनगर जनपद के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के गनेशीपट्टी निवासी गुलाब शर्मा ने सीजेएम न्यायालय में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि कसया थाना क्षेत्र के परेवाटाड़ निवासी सरफुल व वलीउल्लाह विदेश भेजने के नाम पर उनसे तथा उनके मित्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम रोमनदेई थाना सोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर से तीन किश्तों में विदेश भेजने के नाम पर 3.64 लाख रुपये ले लिए।
जिसमें निर्धारित तिथि पर उड़ान न होने पर आरोपियों ने फर्जी बीजा व कागजात तैयार कर बताया कि अचानक उड़ान रद्द होने के चलते उड़ान नहीं हो सका, शीघ्र ही अगली उड़ान होगी जिसमें दोनों को विदेश भेज दिया जाएगा।
उसके बाद उक्त ने बार-बार उड़ान निरस्त होने की सूचना देते रहे । जिसपर दिए गए रुपयों की जब मांग की गई तो आरोपी रुपये देने के नाम पर आनाकानी करने लगे। मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने दाखिल पत्रावलियों व सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया।
इस सम्बन्ध में पडरौना कोतवाली प्रभारी तुलसीराम शाक्यवार ने बताया कि कोर्ट के आदेश क्रम में उक्त आरोपियों के खिलाफ ठगी करने व फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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