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आयोग ने मुख्य विकास अधिकारी समेत दर्जनों अधिकारियो को दिया अर्थ दण्ड का आदेश



कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तय तिथि तक वांछित सूचना उपलब्ध न कराने पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी समेत दर्जनोंअफसरों को राज्य सूचना आयोग ने अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड का संग्रह वेतन से करने की हिदायत दी है।

राजस्व परिषद लखनऊ के आयुक्त एवं सचिव ने राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों पर आरोपित अर्थदंड से जिलाधिकारी को अवगत कराया है। वादी दुर्गावती के मामले में मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

वही कामाख्या नारायण मिश्र के मामले में मुख्य चिकित्साधिकरी पर 25 हजार रुपये, जेएल यादव के वाद में एसडीएम तमकुहीराज पर 25 हजार, ओम प्रकाश दूबे के वाद में जिला पूर्ति अधिकारी पर दो हजार, अजय कुमार राय के मामले में जिला विकास अधिकारी पर 25 हजार, प्रमोद कुमार पांडेय के वाद में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।

इसी क्रम में कृष्ण यादव के वाद में बीएसए पर 25 हजार, हरींद्र तिवारी के मामले में बीडीओ सेवरही पर 25 हजार, श्रीनिवास के मामले में बीडीओ खड्डा पर 25 हजार, राकेश सिंह के वाद में बीडीओ विशुनपुरा पर 25 हजार, सहादत हुसैन के मामले में बीडीओ विशुनपुरा पर 25 हजार, जगतारण शरण के वाद में जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार रुपये, का अर्थ दंड लगाया गया है।

वही वादी श्रीमती पुष्पा देवी के मामले में बीडीओ सेवरही पर 25 हजार, अमलेश्वर सिंह के वाद में बीडीओ पडरौना पर 25 हजार रुपये, रवि प्रकाश दूबे के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार, मीरा दूबे के मामले में सीडीपीओ पडरौना पर 25 हजार, ओम प्रकाश दूबे के मामले में बीडीओ नौरगिंया पर 25 हजार रुपये, प्रेम प्रसाद के मामले में तहसीलदार पडरौना व शैलेंद्र के वाद में बीएसए पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।राज्य सूचना आयोग ने सूचना न मुहैया कराए जाने पर आरोपित अर्थ दंड की वसूली वेतन मद से करने के लिए निर्देशित किया है।

इसी के साथ डीसीओ ने अयोध्या प्रसाद के वाद में अर्थदंड के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में अपील की है। रामप्यारे लाल श्रीवास्तव के वाद में एसडीएम कसया की अर्थदंड माफी की अपील पर 12 सितंबर को सुनवाई होनी है। जबकि गंगा शरण सिंह के वाद में बीडीओ रामकोला पर लगाया गया अर्थदंड राज्य सूचना आयोग ने माफ कर दिया है। पवन कुमार गुप्ता के वाद में डीडीओ पर आरोपित 25 हजार की माफी आयोग ने दी है। काशीनाथ पांडेय के वाद में डीडीओ ने अर्थदंड से छूट के लिए आयोग में अपील की है। प्रमोद कुशवाहा के वाद में डीपीआरओ ने 25 हजार अर्थदंड की माफी के लिए आयोग में अपील की है। जय प्रकाश सिंह के मामले में जिविनि ने 25 हजार के दंड की छूट के लिए आयोग में अपील की है।

इस सम्बन्ध में इस बाबत अपर जिलाधिकारी एसएन शुक्ल ने बताया कि अर्थदंड के लिए वेतन से कटौती की प्रक्रिया जारी है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

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