आरटीओ की जद होगीं वाहन एजेन्सियां
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश सम्भागीय परिवहन विभाग ने वाहन पंजीयन के लिए वाहन स्वामी नही वाहन ऐजेन्सियों को ही जद में लेना शुरू कर दिया है।
बताया जा रहा है कि यदि आपने वाहन खरीदा है और पंजीयन नहीं कराया है, तो अब एजेंसियों पर कार्रवाई तय है । 22 मार्च तक प्रत्येक एजेंसी को वित्तीय वर्ष में बेचे गए वाहनों के पंजीयन की सूची देनी है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वाहन का पंजीकरण हो। ऐसा नहीं हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष में एजेंसियों को ही निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य हो कि एजेंसियों द्वारा वाहन की बिक्री के बाद भी उनके पंजीयन नही होने को लेकर सख्त हुए विभाग ने अब कार्रवाई का मन बना लिया है। विभाग ने जनपद के सभी एजेंसियों को पत्र जारी किया है कि वे 22 मार्च तक हर हाल में बिके वाहनों की पंजीयन सूची उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नही किया गया तो अगले वर्ष एजेंसियों को निरस्त करने की कार्रवाई विभाग करेगा। दूसरी ओर विभाग कर के बकाएदारों के प्रति सख्ती बरतने की मुद्रा में है। इस तिथि तक उनको भी बकाया जमा करने की हिदायत दी गई है। नही तो उनके विरूद्ध आरसी जारी की जाएगी। इस सम्बन्ध में अंबरीष कुमार, एआरटीओ, कुशीनगर ने बताया कि पंजीयन सूची नही देने की दशा में एजेंसियों को निरस्त करने की कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। बकाएदारों के विरूद्ध भी आरसी जारी करने की तैयारी चल रही है।
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