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कुशीनगर की दो गन्ना चीनी मिलों पर दर्ज हुआ केस


टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के गन्ना बाहुल्य जनपद कुशीनगर में समय से गन्ने की पेराई शुरू नहीं करने पर दो चीनी मिलों के प्रबन्ध तंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
केन यूनियन के सचिवों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। समय से मिल नहीं चलाने पर डीएम ने केस दर्ज कराने का निर्देश दिया था। 

पिछले दिनों गन्ना आयुक्त की ओर से चीनी मिलों में पेराई शुरू करने के लिए 15 नवंबर तक की तिथि मुकर्रर की गई थी। 20 नवंबर को जिलाधिकारी लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान चीनी मिलों के प्रतिनिधियों की ओर से बताया गया था कि करीब एक माह पहले मौसम से प्रभावित गन्ने की फसल ऐसी हो गई थी कि अभी पेराई शुरू नहीं हो पाई। उसके बाद डीएम ने एक दिसंबर तक पेराई शुरू कर देने के लिए कहा था। लेकिन खड्डा की मिल को छोड़कर बाकी मिलों में पेराई नहीं शुरू हो पाई। 
उसके बाद मंगलवार की शाम इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने चीनी मिलों पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दे दिया। जिसके अनुपालन में संबंधित सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सचिवों को चीनी मिलों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर देने का निर्देश दिया गया था। 
बुधवार को हाटा कोतवाली में स्थानीय केन यूनियन के सचिव सुरेंद्रनाथ ने तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने ढाड़ा चीनी मिल के अध्याशी अध्यक्ष पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। इसी तरह कप्तानगंज की सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव सुभाष की तहरीर पर पुलिस ने वहां की चीनी मिल के प्रबंधतंत्र पर इसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। 
जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि सेवरही की चीनी मिल के खिलाफ भी एफआईआर के लिए तहरीर दी गई थी, पर वहां के प्रबंधतंत्र ने बृहस्पतिवार से पेराई शुरू करने के लिए कहा था। वही रामकोला की चीनी मिल के अधिकारियों ने बताया था कि प्रदूषण को लेकर कोर्ट में एक केस दाखिल है, जिसमें बाद में मिल चलाने का निर्देश मिला है। यह निर्देश प्रशासन की ओर से पेराई शुरू करने के लिए निर्धारित की गई तिथि के बाद मिला है।

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