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बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन

नई दिल्ली ।सरकार ने बीमा अधिनियम 1938, आम बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 और बीमा नियामक और विकास अधिनियम 1999 में बीमा कानून (संशोधन विधेयक) 2008 के जरिये संशोधनों का प्रस्ताव किया है।
बीमा कानून संशोधन विधेयक में पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा और बीमा क्षेत्र के विकास के अन्य पहलुओं को लेकर अधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति देने का प्रस्ताव दिया गया है। लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री  अरूण जेतली ने बताया कि प्रस्तावित संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य बहुत पुराने और अप्रासंगिक प्रावधान हटाना है।

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