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भगोड़े कंपनियों पर कार्रवाई



नई दिल्ली ।कार्पोरेट मामलों के मंत्री  अरूण जेटली ने कल लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित जवाब में बताया कि 78 भगोड़े कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उन्‍होंने बताया कि ऐसी कंपनियां जो जनता से पैसे उगाहने के बाद आवश्‍यक दस्‍तावेज व बैलेंस शीट संबंधित विभागों में नहीं दाखिल किया उन्‍हें ‘’भगोड़े कंपनियों’’ के रूप में जाना जाता है। इस तरह की 238 कंपनियों को चिन्हित किया गया है।

 इनमें से 128 ने रिटर्न दाखिल करना शुरू कर दिया है और अब ये ‘’भगोड़े कंपनियों’’ के दायरे में नहीं आते है। फिर भी इनपर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई कंपनियां (32) बंद होने के कगार पर है। वर्तमान में 78 कंपनियां ‘’भगोड़े कंपनियों’’ के दायरे में है और इन कंपनियों ने जनता से कुल लगभग 310 करोड़ रुपये की उगाही की है।

उन्‍होंने बताया कि 78 कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 162 और 220 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन कंपनियों पर कार्रवाई मंत्रालय की एक समन्‍वय और निगरानी समिति ने की है।

श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के हितो की रक्षा के लिए जागरूकता समेत कई आवश्‍यक कदम उटाऐ है।

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