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कुशीनगर के जिला पूर्ति अधिकारी समेत तीन पर 25 हजार का अर्थदण्ड


टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत और ईओ कप्तानगंज पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गयी थी।
ज्ञातव्य हो कि कुशीनगर के कप्तानगंज निवासी विपुल खेतान ने जिला पूर्ति अधिकारी से कस्बे में नए राशनकार्ड बनवाने की प्रक्रिया सहित छह बिंदुओं पर जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी।
साथ ही उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कसया से जनपद में एक जनवरी 2010 तक कप्तानगंज कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों को कितने घंटे विद्युत आपूर्ति करने का आदेश है तथा कितनी दी गई समेत तीन बिंदुओं पर तथा नगर पंचायत कप्तानगंज के अधिशासी अधिकारी से 01 जनवरी 2007 से 30 जून 2011 तक नगर पंचायत को किन-किन मदों में कितने रुपये किस खाते में आए और कितने खर्च हुए आदि की सूचना मांगी थी।
विपुल खेतान को जब निर्धारित समय तक सूचनाएं नही मिली तब जाकर उन्होने राज्य सूचना आयोग से अपील की। मामले की सूनवायी करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने इन तीनों अधिकारियों पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

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