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टीईटी उत्तीर्ण अभ्यार्थी ने हाईकार्ट से स्वयं के आदेश को प्रभावी करने की कि मांग



कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला निवासी टी ई टी उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी ने डायट पीलीभीत के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।

कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरवा राजापाकड़ निवासी रंजना श्रीवास्तव पुत्री राज किशोर लाल श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से प्रेषित पत्र में लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका के निस्तारण के क्रम में आदेश निर्गत किया था कि पूर्व में प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा पांच जनपदों में भेजे गए पांच सौ के बैंक ड्राफ्ट एवं आवेदन पत्र को मूल रूप से स्वीकार करना है।

 अभ्यर्थियों को करारा झटका तब लगा जब डायट पीलीभीत ने शासनादेश संख्या 2639/19.05.2012- 14(10)10 का हवाला देते हुए पत्रांक 1806/2012-13 के अनुक्रम में अखबारों में यह विज्ञापन प्रकाशित कराया कि पूर्व में दिए गए आवेदन पत्र के साथ पांच सौ रुपए के ड्राफ्ट के वापसी हेतु अभ्यर्थी आवेदन करें। इन तथ्यों को लेकर कार्यवाही की जानी होगी।

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.................................TIMES OF KUSHINAGAR