Breaking News

पति को अपने पत्नी के हत्या के मामले में आजीवन कारावास





कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर जिला न्यायाधीश प्रथम बृजलाल चैरसिया की अदालत ने एक सात वर्ष 9 माह पुराने मामले में एक पति को अपने पत्नी के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

कुशीनगर जनपद के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी सुनील केवट पुत्र रामवचन की शादी वर्ष 1988 में स्थानीय थाना क्षेत्र के असना गांव के फेकू केवट की बेटी सुमित्रा के साथ हुई थी। सुनील बाहर कमाने के लिए गया हुआ था। वर्ष 2005 में घर लौटा और उसी दौरान उसने तीन बच्चियों की मां बन चुकी अपनी पत्नी पर बदचलनी का आरोप लगाया।

 जिसके बाद  9 मार्च 2005 की शाम सात बजे के करीब कहासुनी हुई और सुनील अपनी  पत्नी सुमित्रा को बुरी तरह मारने पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दिया था।  इस मामले में सुमित्रा की माता पार्वती के तहरीर पर दूसरे दिन स्थानीय थाने की पुलिस ने धारा 302 के तहत सुनील के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया था।

इस मुकदमें की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और उसी समय से सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान व अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार चैधरी को दलीलों पर अदालत ने सुनील को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही उसे अर्थ दण्ड के रूप् में ें पांच हजार रुपये अदा करने की सजा सुनायी है।

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR