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दुराचार व छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश के लिए पुलिस की नयी पहल



कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में दुराचार व छेड़खानी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में होने वाली यूपी पुलिस अब नई पहल करने जा रही है। अब पुलिस इनसे अच्छे आचरण की गारन्टी देने वाला बांड भरायेगी। अब तक यह बांड दस नंबरी लोगों को भरना पड़ता है।

पुलिस विभाग इसके लिए उन मामलों को चिह्नित कर रहा है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान दर्ज हुए हैं और जिनमें अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे मामलों को चिह्नित कर उनकी समीक्षा की जानीं है। समीक्षा के दौरान इन बातों पर ध्यान दिया जायेगा कि कौन सा मामला कैसा है, कौन सा अधिक गंभीर है।

अधिकारियों ने तय किया है कि दुराचार व छेड़खानी के आरोपियों से अच्छे आचरण बनाये रखने की गारन्टी देने वाला यह बांड भराया जाएगा कि वे भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेंगे और समाज में अच्छा आचरण करेंगे। इस बांड की बाध्यता एक वर्ष की होगी। यह बांड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 जी के तहत भरवाया जाना है । मजिस्ट्रेट के सामने भरे जाने वाले इस बंध पत्र में आरोपी को जमानत भी देनी होगी। जमानत की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी।

सरकार के नये ब्राड प्रारूप को लेकर कुशीनगर चर्चा तेज हो गयी है। इस सम्बन्ध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक डी के चैघरी का कहना है कि शासन स्तर से जो निर्णय होगें उसका अनुपालन शत प्रतिशत होगा।

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