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मारपीट व हत्या के मामले में चार को दस बर्ष की सश्रम करावास



कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर जिला सत्र न्यायधीश तृतीय सुशील कुमार रस्तोगी की अदालत ने मारपीट कर एक युवक के हत्या के मामले में चार लोगों को दस बर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ उन्हे 5-5 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

जानकारी के मुताबिक 6 वर्ष पूर्व रामकोला थाना क्षेत्र के बड़हरा बाबू दीक्षित टोला में कौशल किशोर दीक्षित व राजदेव कोयरी के बीच सहन व रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमें सहन की जमीन को लेकर मारपीट हुयी और एक व्यक्ति की हत्या हो गयी। जिसको लेकर मामला विचाराधीन था।

यह घटना आज के 6 बर्ष पूर्व की है जहां संबंधित गांव में मारपीट का यह विवाद पंचायतन सुलझ गया था। उसी जमीन को 25 वर्षीय बागीश दीक्षित पुत्र सुदामा दीक्षित दीपावली के मौके पर यानी दस नवम्बर वर्ष 2007 को सायं साढ़े तीन बजे साफ कर खरपतवार हटा दिया। इससे खार खाये विपक्षी राजदेव पुत्र झांगुर भुलई पुत्र राजदेव पिता-पुत्र, रामबदन पुत्र वीरन एवं अनारी पुत्री राजदेव अपने-अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर बागीश दीक्षित पर टूट पडे और जमकर मारपीट कर लहुलूहान कर दिये।

 इन्हें बचाने आये कौशल किशोर दीक्षित व मां राजपति देवी को उन लोगों ने नही बक्शा और जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की इस घटना में सभी घायलों को निकट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बागीश को गम्भीर चोटे आने की वजह से हालत गम्भीर देख चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान बागीश की मौत हो गयी। इस मामले में घटना के दूसरे दिन शाम पांच वर्ष रामकोला थाने की पुलिस ने सभी चार अभियुक्तों के खिलाफ धारा 304/34, 452, 323, 336, 504, 506 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया।

न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद गवाहों के बचाव दर्ज कर प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायधीश सुशील रस्तोगी की अदालत ने आज सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को धारा 304/ 34 आईपीसी में दस वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है।

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