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लापरवाही को लकर पंजाब बैंक पर दो हजार का जूर्माना


टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो
फाजिलनगर, कुशीनगर। बैंक मे जमा चेक के भुगतान मे देरी किये जाने के मामले मे उपभोक्ता फोरम मे दायर मुकदमे मे सुनवायी के दौरान बैंक की लापरवाही मानते हुए खाताधारक को दो हजार जुर्माना व चेक जारी होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक बैक दर से ब्याज देने का फोरम ने आदेश दिया है।
     पटहेरवा थाना क्षेत्र के अहलादपुर ग्राम सभा निवासी हसनैन पुत्र लतीफ ने उपभोक्ता फोरम मे वाद दाखिल कर बताया था कि कह मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण देवरिया से स्टेट बैंक द्वारा जारी चेक सं 147219 केद्वारा रु 26976 को भुगतान हेतु पंजाब नेशनल बैंक पटहेरवा मे अपने खाता मे 28 अक्टूबर 2009 को जमा किया था। दो माह इन्तजार के बाद अपना भुगतान लेने गया तो बैंक द्वारा बताया गया कि आपके चेक का क्लीयरेन्स नही हो सका है। इसके बाद लगभग 06 माह तक बैंक का चक्कर काटने के बाद बताया गया कि पीएनबी के देवरिया शाखा से आपका चेक गायब हो गया है और आप दूसरा चेक जारी कराकर जमा करे।
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम मे पीएनबी पटहेरवा को दोषी मानते हुए वादी को दो हजार रु दिये जाने तथा चेक के भुगतान तक बैंक दर से ब्याज देने का आदेश जारी किया तथा वादी को दूसरा चेक जारी करवाने का आदेश दिया।  

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