सूचना नही देने पर 25 हजार देगें अर्थ दण्ड सीडीओ
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ज्ञान प्रकाश मौर्य ने सीडीओ कुशीनगर को 25 हजार रुपये अर्थदंड का से दण्डित किया है।
कुशीनगर जनपद के पडरौना सदर तहसील क्षेत्र निवासी राम नरेश यादव ने गांव में हुए विकास विकास कार्यो की जांच का रिपोर्ट जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन कर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से मांगा था। आवेदक ने उपलब्ध करायी गई सूचना को अपूर्ण बताते हुए जांच उपरांत की कई कार्रवाई की जानकारी मांगी।
सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर श्री यादव ने राज्य सूचना आयोग में गुहार लगाई, जहां बीते 28 फरवरी 2013 को विपक्षी की ओर से उपस्थित खंड विकास अधिकारी संजय नायक को जांच कार्रवाई की रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध कराए जाने अन्यथा ढाई सौ रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड का निर्देश देते हुए तीन मई 2013 को की गई जानकारी से अवगत कराने का निर्देश दिया।
किंतु निर्धारित तिथि तक न तो आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही कोई आयोग के समक्ष कोई उपस्थित ही हुआ और अर्थदंड से जुड़ा स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया।
आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कुशीनगर के मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश पारित करते हुए उनके वेतन से तीन किश्तों में जमा कराए जाने तथा एक सप्ताह भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने का भी आदेश दिया है।
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