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आठ क्रय केंद्र प्रभारियों पर गबन का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश



कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पिछले 30 जून तक सरकारी धन पर हुई गेहूं खरीद का स्टाक 3172 कुंतल पीसीएफ के गोदामों में न जमा किए जाने के मामले में विभाग ने आठ क्रय केंद्र प्रभारियों पर गबन का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। इससे केंद्र प्रभारियों में हड़कम्प मच गया है। 

बुधवार को देर शाम में उपनिबंधक जेपी पांडेय द्वारा दिए गए निर्देश में इसको गंभीरता से लेते हुए गेहूं न जमा करने में लापरवाही बरतने के आरोप में आठ केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए ए आर को निर्देश दिया गया है। 

जिसमें आरोप लगाया गया है कि गेहूं खरीदने वाले आठ क्रय केंद्र प्रभारियों में लेकिन इसके जद में के.एस.एस. कोहरवलिया के प्रभारी गयानंद यादव, साधन सहकारी समिति मुंडेरारतन पट्टी के जर्नादन शुक्ल,साधन सहकारी समिति भिसवां के योगेंद्र सिंह, साधन सहकारी समिति बलुआ रायपुर के श्रीपाल नंद प्रकाश तिवारी, साधन सहकारी समिति अमडीहा बोदरबार के कमलेश मल्ल, साधन सहकारी समिति सेमरी सुकरौली के दयाशंकर, साधन सहकारी समिति सिरसिया के ज्ञानेश्वर दीक्षित शामिल हैं। इनके द्वारा पीसीएफ गोदाम पर निर्धारित तिथि पर जमा नहीं किया गया।

इस प्रकरण में जिला प्रबंधक जेबी सिंह ने पूर्व में आठ केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ए.आर. व डी.आर. से इसे गबन मानते हुए कार्रवाई की करने का अनुरोध किया था। क्योंकि क्रय केंद्रों को 30 जून तक खरीद का गेहूं हर हाल में जमा कर देना था। मगर इन लोगों द्वारा अब तक इसे जमा नहीं कराया गया। ऐसे में संभावना है कि गेहूं खरीद की धनराशि हजम कर लिया गया है।  

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