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पडरौना सुगर मिल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश


  •    गन्ना किसानों के लाखों रूपये डम्प कर बैठा चीनी मिल प्रशासन


कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चर्चित भुगतान न करने के मामले में जेएचबी सुगर मिल के मालिक व प्रबंधतंत्र के खिलाफ एक बार फिर जिलाधिकारी ने मुकदम दर्ज करने का आदेश दिया है।

बताया जारहा है कि  गन्ना विभाग की तहरीर को संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी ने किसानों के खून पसीने की कमाई को हजम कर रखे चीनी मिल के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया है।

बताते चले कि जेएचबी चीनी मिल पडरौना ने चालू सत्र में पेराई कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है। वही उसने पेराई सत्र 2011-12 के किसानों का गन्ना लेकर भुगतान भी नहीं दिया है। हालाकि चीनी मिल प्रबंधतंत्र ने किसानों के बकाये गन्ना भुगतान को देने का आश्वासन समय-समय पर देते रहा। परन्तु भुगतान भी नहीं किया और किसानों के गन्ने के चीनी तथा संबंधित सामग्रियों को बेच कर मोटी रकम अपने कब्जे में लेकर हजम कर रखा है।

किसानों के लगातार दबाव से आजिज गन्ना विभाग ने चीनी मिल प्रबंधतंत्र पर पहले बातचीत के जरिए किसानों का गन्ना मूल्य दिलवाने का प्रयास किया। लेकिन लगातार प्रयास विफल देखते हुए जिलाधिकारी से आग्रह कर रखा है। जिलाधिकारी रिग्जियान सैम्फिल को प्रस्तुत आवेदन में आवेदनकत्र्ता सहकारी समिति के सचिव राजदेव कपिल ने चीनी मिल के प्रबंधतंत्र को धोखेबाज बताया है।

श्री कपिल ने बताया है कि पडरौना केन जोन के किसानों सहित बिहार के किसानों से भारी धोखा किया गया है। जिससे किसान अपने खून पसीने की कमाई का वाजिब मूल्य पाने के लिए भटक रहे हैं। किसानों को फूटी कौड़ी नहीं देने वाले चीनी मिल ने चीनी बेच रूपया हजम कर लिया है। किसानों की ओर से पैरवी करने जिलाधिकारी दरबार पहुंचे सचिव ने बताया है कि अवशेष बकाये में प्रबंधतंत्र ने 83 लाख 85 हजार रूपये बिहार के किसानों का भी रोक रखा है।

जिससे किसानों की दशा बद् से बद्तर बनी हुई है। जिलाधिकारी ने गन्ना विभाग के सौपे गये आकड़े को गम्भीरता से लेते हुए आवेदन की संस्तुति कर प्रभारी कोतवाली पडरौना को मुकदमा दार्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी आर सैम्फिल को  ने बताया कि चीनी मिल प्रबन्ध तंत्र ने किसानों का गन्ना मुल्य भुगतान रोक लिया है और भुगतान नही कर रहा है जिसको लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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