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कुशीनगर के पाच अभियुक्तों को सात साल का सश्रम कारावास


कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर जिला न्यायधीश प्रथम बृजलाल चैरसिया की अदालत ने साढे तेरह वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के एक मुकदमे के पांच अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ सात-सात हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

ज्ञातव्य हो कि कुशीनगर के जनपद  कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खैरटवा गांव निवासी पहवारी सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह अपने भाई जगरनाथ व गांव के तीन अन्य लोगों के साथ 5 मार्च, 1999 को सायं सात बजे के करीब गांव के चैराहे से घर वापस जा रहे थे। कि रास्ते में उसी गांव के श्रीकांत पुत्र भगवती पाण्डेय, गब्बू पुत्र ठकई, अम्बर पुत्र गब्बू, वशिष्ट पुत्र तीर्थराज सिंह व सिहांसन पुत्र सीताराम ने उनपर बम प्रहार कर दिया था, जिससे पहवारी आदि बुरी तरह जख्मी हो गये थे।

इस घटना के बावत कुछ देर बाद ही कप्तानगंज थाने की पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 147,148,506,307,149 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद यह मुकदमा विचारण के लिए अपर जिला न्यायधीश प्रथम (एक्स कैडर) अदालत के सुपूर्द किया गया था।

जहां प्रस्तुत साक्ष्यों, एवं गवाहों के ब्यान व संबंधित पक्षों के दलीलों के को घ्यान में रखते हुए अदालत ने पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दफा 147 के तहत एक-एक वर्ष के कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपये जुर्माना, दफा 148 के तहत दो-दो वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रूपये का जुर्माना तथा दफा 307, 149 के तहत सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माने का दंड दिया है।

वही धारा 506 के तहत सभी को दोष मुक्त कर दिया गया है। सभी सजाए साथ- साथ भुगतनी होंगी।  साथ ही सात-सात हजार रूपये जुर्माने के रूप में अदा करने होंगे अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राधेश्याम वर्मा द्वारा की गयी।

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