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सुचना न देने पर कुशीनगर के सी डी ओ पर जुर्मना



कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सूचना न देने के बावत  मुख्य विकास अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया है। जो प्रति दिन 250 रूपये की दर से होगा।

यह जुर्मना उनके द्वारा जनसूचना अधिकार के तहत मांगीं गयी एक सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया है।

कुशीनगर निवासी रामनरेश यादव नाम के एक व्यक्ति ने चार अगस्त 2011 को जनसूचना अधिकार के तहत सीडीओ कार्यालय से सूचनाएं मांगी थी। वांछित सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी राज्य सूचना आयोग की शरण में चला गया।

पांच जनवरी 2012 को राज्य सूचना आयुक्त ने वांछित सूचनाओं के साथ सीडीओ को आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया था। लेकिन निर्धारित तिथि को प्रतिवादी के न पहुंचने तथा सूचनाएं उपलब्ध न कराने को आयोग ने अवमानना मानते हुए उक्त आदेश सूना दिया।

राज्य सूचना आयुक्त ज्ञान प्रकाश मौर्य ने सीडीओ पर 250 रुपये प्रतिदिन के दर से जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की अधिकतम धनराशि 25000 रुपये तक हो सकती है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दंड के संबंध में सीडीओ अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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