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कुशीनगर में आगनवाड़ी व आशा बहुओं के खिलाफ नही होगी जाच


  •   इनसे से सम्बन्धित कोर्ट के मामले में ही होगी जाॅच- जिलाधिकारी

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा बहुओं के खिलाफ बढ़ती शिकायतों की जाॅच नही होगी। पहले कई ऐसे मामले सामने आये जिनमें केबल उलझाने का प्रयास किया गया।

इन मामलों को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी कुशीनगर आर सैम्फिल ने अब इन शिकायतों पर अमल न करने का आदेश विभागीय हुक्मरानों को दिया है। आदेश के तहत अब शिकायतकर्ता द्वारा नियुक्ति तिथि के छह माह के भीतर की गई शिकायतों तथा उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों में ही जांच की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जिससे सरकारी अफसरों का समय जाया होने से बचाया जा सके।

जनता दर्शन के समय अधिकांश शिकायतें आंगनबाड़ी कार्यकर्ति्रयों तथा आशा बहुओं से जुड़े होने को गंभीरता से लेते हुए डीएम आर सैम्फिल ने ऐसा कदम उठाया है। आए मामलों में कार्यरत कार्यकर्ति्रयों व आशाओं के खिलाफ शिकायत कर्ताओं ने उनके शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्रों के फर्जी होने का आरोप लगाया है। इनमें कुछ कई वर्ष पूर्व से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा कर्मी भी हैं, जिनके खिलाफ फर्जीवाड़े का आरोप है। खास कर इन मामलों की जांच काफी जटिल है।

ऐसे में डीएम आर सैम्फिल ने कहा है कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारियों का काफी समय व श्रम जाया हो रहा है, जिससे विभागीय दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं हो पा रहा। डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि वह अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित करे कि छह माह से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों कार्यकर्ति्रयों व आशाओं के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान न लिया जाए।

 तय तिथि के बाद अगर मामले में उच्च न्यायालय का आदेश है तो ही जांच प्रक्रिया अपनायी जाए। साथ ही इन पदों पर नियुक्ति करने से पूर्व अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्रों का उचित ढंग से सत्यापन कराने उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी की जाए, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना न हो। आदेश में डीएम ने यह चेताया भी है कि नियुक्ति पूर्व अगर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं कराया जाता तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा।

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