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सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के हक पर लगा पहरा



कुशीनगर ।  भारत सरकार ने अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के हक पर पहरा बैठाने का निर्णय लिया। इसके लिए एक समिति बनायी जायेगी जो  इनके अधिकारों के सुरक्षा के लिए कदम उठायेगी।।


     ज्ञातव्य हो कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर वित्तीय वर्ष 2012-13 की कार्यवृत्ति में राज्यों को यह निर्देश दिया है। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत कानुन बनाकर उन्हंे समुचित रूप से शिक्षित करने की योजना का सही मायने में अनुपालन हो सके।

इसके अनुसार विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के दो जुलाई के आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक विद्यालय की प्रबंध समिति का गठन कर उसका खाता खोला जाएगा।

विद्यालय प्रबंध समिति टीचर ग्रांट, निर्माण कार्य, मेंटेनेंस ग्रांट, स्कूल ग्रांट, यूनीफार्म सहित अन्य कार्यों पर खर्च संबंधी अनुमति देगी। यही नहीं, समिति के अध्यक्ष एवं पदेन सचिव यानी प्रधानाध्यापक द्वारा खातों का संचालन किया जाएगा। खातों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के नियमों के अनुसार ही होगा।

नए शासनादेश से सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। कारण यह कि प्रबंध समिति में वे अभिभावक सदस्य बनाकर शामिल किए जाएंगे, जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे।

इस सम्बन्ध में जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पाण्डेय ने बताया कि समिति 15 सदस्य होगें जिसमे 11 सदस्य उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होंगे। चार पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों में एक लेखपाल, एक एएनएम, प्रधानाध्यापक तथा उस वार्ड का सदस्य शामिल होगा। जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव 11 सदस्यीय अभिभावकों करना होगा।

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