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जी आर पी के एक धोखेबाज सिपाही की हुयी बर्खाश्तगी

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी एक रेलवे पुलिस में नियुक्त व्यक्ति को धोखघड़ी के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है।

कुशीनगर कें सेवरही थानाक्षेत्र के ग्राम बंगरा रामबक्स राय निवासी रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत एक व्यक्ति पर जन्मतिथि परिवर्तित कर आर पी एफ में नौकरी प्राप्त कर लिया था।

इस मामले में चन्दौली जनपद के मुगलसराय पुलिस द्वारा आरपीएफ के तहरीर षड़यत्र कर दस्तावेज में मिथ्यांकरण करने के आरोप में धोखा धड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।यही नही आरोपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
स्थनीय ग्राम पंचायत निवासी नन्दू शर्मा पुत्र चन्द्रिका शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रिड याचिका संख्या 50580/2007 में आरोप लगाया गया था कि गांव के मंसुर अली पुत्र रहीम अंसारी ने हाई स्कूल की परीक्षा 1985 में अनुक्रमांक 749946 तथा पुनः 1999 में अनुक्रमांक 1378964 से दो बार सम्मलित होकर दोनों बार परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसने दोनों बार अपनी पृथक पृथक जन्मतिथि अंकित कराकर सरकारी सेवा में अनुचित लाभ उठाने के लिए धोखा धड़ी किया।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर श्रीमती प्रभा त्रिपाठी सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के जांच में पाया गया कि याची नन्दू शर्मा का आरोप सही है और आरोपी मंसुर अली के 1999 के अनुक्रमांक 1378964 का परीक्षाफल निरस्त तथा प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के उपयोग एवं लाभ से उसे सर्वदा वंजित करने का आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याची नन्दु शर्मा द्वारा मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोप मंजूर के पहले प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 1-12-1970 जबकि दुसरे प्रमाण पत्र में 1-1-1980 है आरोपी ने दुसरे प्रमाण पत्र के आधार पर 2004-05 में आरपीएफ की नौकरी प्राप्त कर ली।


याची द्वारा साक्ष्य के रूप में आरोपी की छोटे भाई तथा बड़े पुत्र की जन्मतिथि के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके अनुसार आरोपी एवं उसके पुत्र के उम्र में महज नौ साल का फर्क है।

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