Breaking News

कुशीनगर में उदित नरायण इन्टर कालेज के 13 अध्यापको की नियुक्ति अबैध

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक विद्यालय के 13 अध्यापको को गहरा अघात लगा है। उच्च न्यायालय के एक खण्ड पीठ अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध करार दिया। न्यायालय के इस फैसले से तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक स्तर के कई अधिकारी घेरे में हैं।
 
कुशीनगर के पडरौना स्थित उदित नरायण इन्टर कालेज में वर्ष 1976 में 16 अध्यापकों की नियुक्ति की गई साथ ही वर्ष 1976 में प्रबंधकीय विवाद था। जिसके बावत सभी अध्यापक अपनी नौकरी एवं वेतन संबंधी विवाद के निपटारे की खातिर वर्ष 1978 में न्यायालय की शरण में गए थे।
 
न्यायाधीश अरुण टंडन की अदालत ने रिट संख्या 1131/1978 पर फैसला सुनाते हुए 3.09.1979 को रिट याचिका को खारिज करते हुए सिविल सूट दाखिल करने को कहा।
 न्यायालय ने कहा कि सिविल सूट के जरिए ही इस मामले का निस्तारण हो सकता है। परंतु कोर्ट के इस निर्देश का पालन न करते हुए अपनी राजनैतिक पहुंच तथा अधिकारियों को पटाकर इन अध्यापकों ने अपना काम बना लिया और नियमित वेतन लेने लगे।
वही दो अध्यापकों के बीच प्रधानाचार्य की कुर्सी हथियाने को लेकर शुरू हुई । 

अपने को वरिष्ठ साबित करने के चक्कर में दोनों अध्यापक उच्च न्यायालय तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की 7.05.2011 को उदित नारायण इंटर कालेज पडरौना के प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति की अधिसूचना को रद करने के लिए उच्च न्यायालय में दाखिल रिट 28500/2011 के दौरान पेश अभिलेखों एवं दोनों पक्षों को सुनने के दौरान न्यायालय ने इन अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को ही अवैध मान लिया।
 
न्यायालय ने शिक्षा विभाग के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, निदेशक सहित कई अधिकारियों को भी इसके लिए दोषी माना है।

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR