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टी. ई. टी. के लिए धारा 144 लागु


कुशीनगर । शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कुशीनगर जिले धारा 144 लागू कर दी गई है। जो 28 जून तक प्रभावित रहेगी।

अपर जिलाधिकारी श्रीनाथ शुक्ल द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के 200 वर्ग मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा व आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। तथा केंद्र के आस-पास फोटो स्टेट मशीन खोले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र परिसर में सेल फोन, पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा ड्यूटी पर तैनात अध्यापक व कर्मचारी के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा आस-पास के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित केंद्रों बाहर समाज विरोधी तत्व अथवा बाहरी व्यक्ति इकट्ठा नही रहेंगे। उन्होनेे कहा है सोमवार से लागू यह आदेश 28 जून तक प्रभावी रहेगा। इस बीच कोई भी व्यक्ति सड़क जाम, परिवहन को रोकने या बंद करने का प्रयास नहीं करेगा।

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