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हत्या के एक मामले में आजीवन करावास

 दो लाख का अर्थ दण्ड
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हत्या के एक मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा का फैसला सुनाया है।
घटना को लेकर गवाहों के बयान, परिस्थितियों व साक्ष्यों के अवलोकन तथा अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने आरोपी राकेश कुमार सिह उर्फ मुन्ना को दोषी सिद्ध पाया। सजा के प्रावधान के अनुसार दोषी को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव ने पक्ष रखा। बताया जाता है कि आरोपी गिरफ्तारी के समय से ही जेल में बंद है, जिसे फैसला सुनाने के उपरांत पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया।
ज्ञातव्य हो कि कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने 17 अगस्त 2011 को वादी राम शारदा सिह की तहरीर पर पांच लोगों जेपी यादव निवासी धनहां श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज, प्रेम सिंह निवासी अवरही कृतपुरा, जय सिंह निवासी मच्छरगर सिंह, कमलेश सिंह निवासी पठकौली थाना कप्तानगंज, जया सिंह निवासी अमहिया झगहां गोरखपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान संदेह होने पर जरिए मुखबिर 22 अगस्त 11 को पुलिस ने राकेश कुमार सिंह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, तब घटना का खुलासा हुआ और आला कत्ल पिस्टल भी बरामद किया गया। यह घटना अवैध संबंधो को लेकर होना बताया जा रहा है।

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