Breaking News

बीमा कम्पनी पर 11 लाख की क्षति पुर्ति का आदेश

सड़क दुर्घटना में हुयी थी दो लोगों की मौत
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर।एक सड़क दुर्घटना में हुई पिता-पुत्र की मौत के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायालय ने लगभग 11 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है। निर्धारित तिथि के अंदर भुगतान न करने पर इंश्योरेंस कंपनी को सात फीसद ब्याज देय होगा।
घटना के साक्ष्यों व परिस्थितियों के अवलोकन उपरांत विद्वान न्यायाधीश जिला जज ए.के. उपाध्याय ने वाहन चालक की लापरवाही को आधार मानते हुए मृतक रामनाथ पांडेय की पत्नी तेतली देवी व मुन्ना पांडेय की पत्नी गुडडी निवासी ग्राम बांसगाव टोला जमुआन थाना विशुनपुरा की ओर से अलग-अलग दायर याचिका में सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया को एक पक्षकार को 6 लाख 3 हजार व दूसरे को 5 लाख 6 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। भुगतान न करने तक साधारण ब्याज सात फीसद कंपनी को देना होगा। वादी की ओर से मामले की पैरवी हृषीकेश द्विवेदी ने पैरवी की।
ज्ञातव्य हो कि 21 जुलाई 2013 को डेढ़ बजे पंजाब प्रांत के होशियारपुर में अडडा फगवाड़ा से मोटरसाइकिल से रामनाथ पांडेय अपने पुत्र मुन्ना पांडेय लौट रहे थे कि टैंकर गाड़ी ने ठोकर मार दी। इसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतक पिता पुत्र पंजाब में रंगाई पुताई का काम करते थे।

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR