सचिन कुमार सिंह के आदेश से 54 लाख की स्टांप ड्यूटी को लग गया चूना
टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो
पडरौना, कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तैनात उपजिलाधिकारी सचिन कुमार सिंह द्वारा गैर कानूनी ढंग से 54 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का मामला प्रकाश में आया है। जिससे 54 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी की क्षति हुयी है ।
जानकारी के मुताबिक जागरूक नागरिक मंच पडरौना द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उप्र अनुभाग-15 (सीलिंग), लखनऊ के पत्र संख्या -1250/15 सी-84 /2013, दिनांक 26 दिसंबर 2013 के आदेश के साथ जमीन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने के आशय का शिकायती पत्र जिलाधिकारी रिग्जियांन सैम्फिल को सौंपा गया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि उप जिलाधिकारी सचिन कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने तहसील क्षेत्र के तिनबरदहां, डोमन छपरा व छितौनी में 229 बी के 7 वादों क्रमश 142, 143,145, 146, 147, 148 व 149 के मामले में बगैर ठोस आधार के ही 54 एकड़ भूमि की नवइयत (मालिकाना हक) बदल डाली है। इसमें सीलिंग से प्रभावित भूमि भी शामिल है।
कुशीनगर जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने मामले की गंभीरता से आकलन के बाद तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उपजिलाधिकारी सचिन कुमार सिंह के न्यायिक कार्यो पर रोक लगा दिया है। साथ तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि किन परिस्थितियों में नियमों के विपरीत आदेश पारित कर शासन को स्टांप ड्यूटी की क्षति पहुंचाई गई है? डीएम ने हिदायत दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका जवाब नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि आप पर लगे सभी आरोप स्वीकार है। तद्नुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को संदर्भित कर दिए जाएगा।
जानकारी के मुताबिक जागरूक नागरिक मंच पडरौना द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उप्र अनुभाग-15 (सीलिंग), लखनऊ के पत्र संख्या -1250/15 सी-84 /2013, दिनांक 26 दिसंबर 2013 के आदेश के साथ जमीन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने के आशय का शिकायती पत्र जिलाधिकारी रिग्जियांन सैम्फिल को सौंपा गया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि उप जिलाधिकारी सचिन कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने तहसील क्षेत्र के तिनबरदहां, डोमन छपरा व छितौनी में 229 बी के 7 वादों क्रमश 142, 143,145, 146, 147, 148 व 149 के मामले में बगैर ठोस आधार के ही 54 एकड़ भूमि की नवइयत (मालिकाना हक) बदल डाली है। इसमें सीलिंग से प्रभावित भूमि भी शामिल है।
कुशीनगर जिलाधिकारी आर सैम्फिल ने मामले की गंभीरता से आकलन के बाद तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उपजिलाधिकारी सचिन कुमार सिंह के न्यायिक कार्यो पर रोक लगा दिया है। साथ तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि किन परिस्थितियों में नियमों के विपरीत आदेश पारित कर शासन को स्टांप ड्यूटी की क्षति पहुंचाई गई है? डीएम ने हिदायत दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका जवाब नहीं मिला तो यह माना जाएगा कि आप पर लगे सभी आरोप स्वीकार है। तद्नुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को संदर्भित कर दिए जाएगा।
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