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कुशीनगर में जल निमग के अधीशासी अभियन्ता सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज


धोखा-धड़ी कर निकाला गया था मनरेगा का 3.45 लाख

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
पडरौना, कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जल निमग के अधीशासी अभियन्ता सहित दो व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पडरौना थाने की पुलिस ने धोखा-धड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। 

जानकारी के अनुसार कुशीनगर के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगल जगदीश पुर निवासी रामनरेश पुत्र माधो ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दाखिल किया था कि अधीशासी अभियन्ता और पुर्व प्रधान विभुती कुशवाहा निवासी जंगल जगदीश पुर थाना पडरौना कोतवाली ने सयुक्त रूप से कागज में हेरा फेरी कर मनरेगा का 3 लाख 45 हजार रूपये की बैंक से निकाल है।

जिसकों लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जल निगम के अधिशासी अभियन्ता पी. के. सिंह व विभुती कुशवाहा के खिलाफ धोखा-धड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया था। जिसको संज्ञान में लेते हुए पडरौना कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्य वाही में जुट गयी है।

इस सम्बन्ध में पडरौना कोतवाली प्रभारी बी के बर्मा ने बताया कि 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्यवाही में जुटी हुयी है।

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