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अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बी.टेक पाठ्यक्रम की स्वीकृति



नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 29 जून, 2014 के निर्देशों के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अकादमिक वर्ष 2013-14 में प्रारंभ हुए कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य तकनीकी, यंत्रीकरण इलेक्ट्रानिक्स और बहुलक विज्ञान में अपने बी.टेक कार्यक्रम के लिए एआईसीटीई हेतु समुचित स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के 09 मई, 2014 के आदेश के मुताबिक यह आवश्यक है कि अकादमिक वर्ष 2014-15 के लिए अपने तकनीकी पाठ्यक्रमोंध्कार्यक्रमों को चलाने के लिए वर्तमान संबंद्ध तकनीकी महाविद्यालय द्वारा एक तकनीकी पाठ्यक्रम को चलाने हेतु एआईसीटीई की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य और आवश्यक है। इसलिए 09 मई, 2014 के आदेश के बाद बी.टेक कार्यक्रमों की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की (निजी महाविद्यालय प्रबंधन एसोसिएशन बनाम एआईसीटीई और अन्य) 2004 की सिविल अपील संख्या 1145 के मामले में 25 अप्रैल, 2013 को दिये गये आदेश में एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत परिभाषित तकनीकी संस्थान की व्याख्या को विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के लिए अलग रखा गया है। इसलिए इस मामले में जारी कानून के मुताबिक अकादमिक वर्ष 2013-14 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किये गये बी.टेक कार्यक्रमों को एआईसीटीई की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।
यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा में पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी द्वारा प्रदान की गई।


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