छः वर्ष पूर्व हुई हत्या में पांचों आरोपियों को उम्रकैद
टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो।
पडरौना, कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छः बर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में अपर जिला जज द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम की अदालत ने नामजद सभी पांचों आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों को 23-23 हजार रूपये अर्थदंड भी देना होगा।
जानकारी के मुताबिक हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर जंगल के निवासी विजय मोहन पाठक 29 फरवरी 2008 को संायकाल भेडिहरवा सरेह से खेत देखकर अपने घर रामपुर जंगल लौट रहे थे। देर शाम साढ़े सात बजे मलहियां सरेह में अपराधियों का एक गिरोह उन्हे घेर लिया और पचास हजार रूपये की मांग करने लगे।
इस पर विजय मोहन पाठक ने उन्हे पहचानने की बात कही। इस पर खुद को फंसता देख अपराधियों ने उनकी पीटकर हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए उनके शरीर पर खर-पतवार रखकर आग लगा दी। बताया जाता है कि रात में घर नही पहुचने पर उनकी खोजबीन की गई। अगले दिन उनके भतीजे ओमप्रकाश पाठक की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर अज्ञात बदमाशो के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जूट गई। विवेचना के दौरान रामकिशोर निवासी भेडिहरवा, विनोद, लल्लन, विजय और सरवन का नाम सामने आया और पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर छूटने के बाद चारो आरोपी अपने मुकद्दमंे की पेरवी कर रहे थे लेकिन एक आरोपी विनोद फरार चल रहा था। वादी की तरफ से अधिवक्ता ओमप्रकाश पाठक और डीजीसी क्रिमिनल अभय त्रिपाठी तथा अखिलेश मिश्र पैरवी कर रहे थे। वहीं अरोपी रामकिशोर की पैरवी अधिवक्ता विजय मिश्रा, विजय चैहान की अधिवक्ता जितेन्द्र तिवारी, लल्लन और सरवन की पेैरवी अधिवक्ता बृजेश दीक्षित कर रहे थे। अधिवक्ताओ की दलीले सुनने के बाद न्यायधीश ने आरोपियों को उम्रकैद और 23-23 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
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