Breaking News

कुशीनगर में दर्ज हुआ सीओ सहित 29 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा


कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गांववालों की पिटाई के आरोपी एक सीओ, तीन थानाध्यक्षों सहित 29 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का यह आदेश सीजेएम कसया के न्यायालय से शनिवार को विशुनपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वर्ष 2007 में विशुनपुरा थानाक्षेत्र के बतरौली धुरखड़वा गांव में ब्रह्म स्थान का चबूतरा उखड़वाए जाने पर हुए विवाद के मामले में यह कार्रवाई की गई है।
ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2007 में विशुनपुरा थानाक्षेत्र के बतरौली धुरखड़वा गांव के रामपुर में एक ब्रह्म स्थान पर चबूतरा का निर्माण हुआ था। इस निर्माण पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।
इसके बाद तत्कालीन सीओ स्वामी नाथ, विशुनपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अतुल तिवारी, तरयासुजान के तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजेश वर्मा और सेवरही के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मय फोर्स पहुंच कर चबूतरा उजड़वाने लगे तो गांववालों ने इसका विरोध किया।

इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इस घटना में महिलाएं, लड़कियां, बुजुर्ग पुलिस की कार्रवाई के शिकार हुए थे। इसकी गूंज शासन प्रशासन तक पहुंची थी। गांव में कमिश्नर, डीआईजी और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। पीडि़तों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लड़ाई लड़ी। कार्रवाई न होते देख कुछ दिनों बाद ज्ञांती देवी ने सीजेएम कसया के न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया था।

सीजेएम ने सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। शनिवार को विशुनपुरा थाने में तत्कालीन सीओ स्वामीनाथ, तीन एसओ और 25 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323,504,506 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

इस संबंध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।


कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR