कासाडा के जद में आये 18 भवन
टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आने वाले ग्राम एवं नगर क्षेत्र में अवैध तरीके से निर्मित भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी तय होगयी है ।
ज्ञातव्य हो कि कसाडा के सचिव व उप जिलाधिकारी कसया ने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए पिछले दिनों निरीक्षण किया था। इस क्रम में भ्रमण के दौरान 18 व्यक्तियों के बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए विना अवैध रूप से निर्माण का होना पाया गया। अवैध निर्माण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। उनके विरूद्ध चालानी रिपोर्ट प्राप्त कर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। कसाडा ने बयान जारी कर कहा है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाए।
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आने वाले ग्राम एवं नगर क्षेत्र में अवैध तरीके से निर्मित भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी तय होगयी है ।
ज्ञातव्य हो कि कसाडा के सचिव व उप जिलाधिकारी कसया ने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए पिछले दिनों निरीक्षण किया था। इस क्रम में भ्रमण के दौरान 18 व्यक्तियों के बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए विना अवैध रूप से निर्माण का होना पाया गया। अवैध निर्माण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। उनके विरूद्ध चालानी रिपोर्ट प्राप्त कर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। कसाडा ने बयान जारी कर कहा है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाए।
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