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कसया थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज का आदेश


कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने थानाध्यक्ष कसया के विरुद्ध की अवमानना के मामले में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23-29 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया।

इस आदेश के तामिला की जिम्मेदारी क्षेत्रधिकारी कसया बी आर सरोज को दी गई है। कुछ दिनों पहले 10 गाय व 10 बछड़ों को कसया पुलिस ने पकड़ा। इसे तुर्कपट्टी थाने के छहू निवासी गुड्ड ने अपने डेयरी फार्म की गाएं बताया , लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें छोड़ा नही गया। उन्होंने न्यायालय में 17 अगस्त को वाद दाखिल किया।

जिसको लेकर न्यायालय ने 30 अगस्त को थानाध्यक्ष को हाजिर होने का निर्देश दिया लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। इस संबंध में सीओ कसया बीआर सरोज ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। 

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