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70 लीटर अबैध कच्ची शराब सहित 10 गिरफ्तार




कुशीनगर । अवैध शराब को लेकर चलाये गये अभियान के अन्तर्गत कुशीनगर पुलिस ने जनपद में 10 अभियुक्त गिरफ्तार को गिरफ्तार करते हुए 70 लीटर अवैध कच्ची शराब व 60 पाऊच बिहार निर्मित अवैध देशी शराब सहित 16 शीशी देशी लैला शराब बरामद किया है। 


पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा शुक्रवार को अभियुक्त रामप्रताप विश्वकर्मा पुत्र भोला विश्वकर्मा सा0 पटहेरा मंगलपुर थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 शीशी अवैध देशी शराब लैला बरामद किया है वही थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा अभियुक्त भोले उराव पुत्र तेनतहां उराव सा0 सेनहां थाना अड़रू जनपद लोहरतंगा झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 854/2013 धारा-60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।


थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा को अभियुक्तगण रामसरन सिंह पुत्र राजदेव सिंह सा0 बरवाखास, खजांची पुत्र रामदयाल सा0 उपरोक्त, इन्दल पुत्र रामसूरत सा0 सुम्हाखुर्द थाना कप्तानगंज, राजेन्द्र पुत्र ब्रह्मा सा0 उपरोक्त जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमश 10-10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 1102,1103,1104,1105/2013 धारा-60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। थाना खड्डा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सूरज प्रसाद गुप्ता पुत्र विश्वनाथ सा0 बैठवलिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज, अर्जुन प्रसाद चौहान पुत्र रामाश्रय चैहान सा0 बजही थाना निचलौल जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 20-20 पाउच बिहार निर्मित अवैध देशी शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 576,577/2013 धारा-60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

उसी के साथ थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेश पुत्र सुखी राजभर सा0 पनियहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 पाउच बिहार निर्मित अवैध देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0 447/2013 धारा-60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। इसी थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2013 को अभियुक्तगण शीला उराव पुत्र सन्तू उराव सा0 कुल्लू थाना रांची जनपद रांची झारखण्ड, शनीचरी उराव पुत्र बुद्धु उराव सा0 उपरोक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमषः 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 632,633/2013 धारा-60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।




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