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तीन अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई

 तीन अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई 

टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो

हाटा, कुशीनगर। जनपद कुशीनगर में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के तीन अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।


पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में दिनांक 16 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश से बिहार एवं अन्य स्थानों पर गोवंशी पशुओं की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के तीन अभियुक्तों में इब्राहिम अंसारी पुत्र इद्रीश अंसारी, निवासी गड़हिया मोहन, थाना तरयासुजान, जनपद कुशीनगर, मुन्ना कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रवेश गुप्ता, निवासी उसहरी, थाना बरियारपुर, जनपद देवरिया तथा

विशाल प्रसाद पुत्र अनिल प्रसाद, निवासी महुआ पाटनधार, थाना बरियारपुर, जनपद देवरिया के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।पुलिस के अनुसार अभियुक्तगण अपने तथा अपने परिवार व सहयोगियों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से संगठित होकर गोवंशी पशुओं (गाय, बैल, सांड एवं बछड़े) की अवैध तस्करी जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19 अगस्त 2024 को कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा दो पिकअप वाहनों संख्या यूपी 52 एटी 2817 एवं यूपी 52 टी 7434 में गोवंशी पशुओं को वध हेतु ले जाते समय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मौके से चार जीवित गोवंशी पशुओं को बरामद किया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 645/2024 के अंतर्गत आयुध अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।


पुलिस के अनुसार गिरोह का सरगना इब्राहिम अंसारी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लंबे समय से संगठित रूप से गौ-तस्करी की गतिविधियों में लिप्त था तथा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित कर रहा था। इसी के दृष्टिगत उक्त गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संगठित अपराध एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।


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