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दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु दुकान निर्माण एवं संचालन योजना लागू,

▪️वित्तीय सहायता उपलब्ध

टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो

पडरौना, कुशीनगर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासार्थ दुकान निर्माण तथा दुकान संचालन योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।


योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण के लिए कुल 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 15,000 रुपये चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा 5,000 रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। वहीं दुकान संचालन हेतु दुकान किराये पर लेने, खोखा, गुमटी अथवा हाथठेला क्रय करने के लिए कुल 10,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 7,500 रुपये चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण तथा 2,500 रुपये अनुदान के रूप में सम्मिलित हैं।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ वही दिव्यांगजन प्राप्त कर सकते हैं जो न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हों, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो तथा जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित सीमा के दोगुने से अधिक न हो। साथ ही आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अथवा आर्थिक वाद लंबित न हो तथा किसी भी प्रकार की शासकीय धनराशि बकाया न हो।

योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण हेतु आवेदक के पास न्यूनतम 110 वर्ग फुट भूमि स्वयं की हो अथवा वह उक्त भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण अथवा निजी निर्माण एजेंसी से निर्मित दुकान क्रय करने वाले आवेदक भी पात्र होंगे, बशर्ते दुकान किसी पारिवारिक सदस्य के नाम पर न हो। वहीं न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी अनुबंध रखने वाले अथवा खोखा, गुमटी अथवा हाथठेला क्रय हेतु जमानत अथवा बंधक उपलब्ध कराने वाले आवेदक भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं से प्रशिक्षित, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा डिप्लोमा प्राप्त दिव्यांगजनों को योजना में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन योजना के अंतर्गत विभागीय जालस्थल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते का विवरण तथा नवीनतम छायाचित्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या–09, विकास भवन, रविन्द्र नगर, कुशीनगर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।



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