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नए मतदाता प्रपत्र-6 भरते समय रखें विशेष सावधानियाँ


🔴मोबाइल नंबर दर्ज होने से आसानी से होगा इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड

🔴त्रुटिरहित मतदाता फोटो पहचान पत्र से मतदान में नहीं होगी असुविधा

🔴संशोधन के लिए भरें प्रपत्र-8

टाइम्स ऑफ़ कुशीनगर ब्यूरो

पडरौना, कुशीनगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नए मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-6 के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है तथा सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि प्रपत्र-6 में आवेदक का नाम एवं पूरा पता सही वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट छायाचित्र तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित हो और मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया  के अधिकृत मतदाता सेवा पोर्टल  तथा ईसीआईएनईटी अनुप्रयोग पर उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक प्रपत्र-6 भरकर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी को भी उपलब्ध करा सकते हैं।

छायाचित्र संबंधी सावधानियाँ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई आवेदनों में धुंधले अथवा मानक के अनुरूप न होने वाले छायाचित्र प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भविष्य में पहचान में कठिनाई हो सकती है। छायाचित्र रंगीन एवं जेपीईजी प्रारूप में अधिकतम 2 एमबी आकार का हो। पासपोर्ट आकार (4.5 सेमी x 3.5 सेमी), स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता का हो तथा चेहरे का लगभग 75 प्रतिशत भाग साफ दिखाई दे। पृष्ठभूमि हल्के रंग की एवं सादी हो तथा छायाचित्र में कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु दिखाई न दे।

नाम एवं संबंधी का विवरण सावधानी से भरें

आवेदक अपना एवं संबंधी (पिता/माता/पति/पत्नी/तृतीय लिंग के मामले में गुरु) का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से भरें। केवल एक भाषा में नाम भरने पर प्रणाली द्वारा स्वतः रूपांतरण से वर्तनी त्रुटि की संभावना रहती है। विवाहित महिला आवेदक प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम अंकित करें।

पूर्ण पता व सही पिनकोड अनिवार्य

प्रपत्र-6 में मकान संख्या, गली/मोहल्ला, गांव/नगर, डाकघर, पिनकोड, तहसील, जिला एवं राज्य का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज करें तथा निकट के किसी प्रमुख स्थल (पहचान चिन्ह) का उल्लेख करें। सामान्य निवास प्रमाण हेतु संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। गलत पिनकोड अंकित होने से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में विलंब हो सकता है।

मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक

प्रपत्र-6 में स्वयं अथवा पिता/पति का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें। इससे एकमुश्त सत्यापन कूट (ओटीपी) के माध्यम से आवेदन की स्थिति जानी जा सकती है तथा मतदाता सेवा पोर्टल या अनुप्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र को एक से अधिक बार आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि प्रपत्र-6 भरते समय उपर्युक्त बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जिन मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र में छायाचित्र, पता या अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि है, वे संशोधन हेतु प्रपत्र-8 भरकर अपने बूथ स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराएं अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।

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