किसी भी श्रमिक को बंधुआ श्रमिक न बनाएं, पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही-मनीष
टाईम्स आफ कुशीनगर ब्यूरो
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बधुआ श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे अभियान केतहत श्रम प्रवर्तन कार्यालय ने क्षेत्रवासियों से अपील किया है। आप अपने यहां कार्यरत किसी भी श्रमिक को बंधुआ श्रमिक न बनाये अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई से आपको गुजरना पड़ेगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए कुशीनगर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बंधुआ श्रमिक का अभिप्राय कार्य हेतु पूर्व से अग्रिम धनराशि देकर उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा अनुमन्य मजदूरी का भुगतान न कराना एवं श्रमिक के कार्य करने/न करने की स्वतंत्रता का न होने से है।
उन्होंने श्रमिकों से भी अपेक्षा की है कि कही भी बंधुआ श्रमिक होकर कार्य न करे। उक्त हेतु बंधुआ श्रमिक प्रथा उन्मूलन 1976 के अन्तर्गत स्वामी/सोवायोजक के विरूद्व नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकती हैं जिसमें आर्थिक/शारीरिक दण्ड का प्राविधान है।
उन्होने समस्त स्वामी/सेवायोजकों को निर्देशित किया है कि अपने यहा प्रतिष्ठान में श्रमिक को बंधुआ श्रमिक के रूप में नियोजित न करे। उक्त आशय का कोई भी मामला किसी के भी संज्ञान में आता हैं तो उसकी सूचना तत्काल तहसील/जिला स्तर पर गठित बंधुआ श्रम सतर्कता समिति/श्रम विभाग को अवगत कराये, ताकि बंधुआ श्रमिक को अवमुक्त कराते हुए उसे आर्थिक सहायता प्रदान कर पुनर्वासित कराया जा सके।
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