Breaking News

सड़क सुरक्षा माह: सदर विधायक व जिलाधिकारी ने वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

Traffic road safety, Assistant divisional transport officer, Vehicle, Overspeeding, Road accidents, Two wheeler, Helmet, Seatbelt, Four wheeler,

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों

कुशीनगर। यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दिनांक 05 जनवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 तक चलाये जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने के लेकर गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर से सदर विधायक मनीष जायसवाल व जिलाधिकारी रमेश रंजन ने संयुक्त रूप से जागरूकता वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

जागरूकता वाहन द्वारा यातायात नियमों का पालन करते हुए यह आह्वान किया गया कि मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट और कार में सीटबैल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। इस अवसर पर यातायात से संबंधित जागरूकता पम्पलेट भी वितरित किये गए।

यातायात सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम ने कहा कि वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें। ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है।  दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगायें। सीटबेल्ट आपकी सुरक्षा की गाँठ है। अतः चार पहिया वाहन चलाते समय आगे व पीछे बैठी सभी सवारियाँ सीटबेल्ट अवश्य लगायें।  नींद, नशा अथवा थकान की स्थिति में वाहन न चलायें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करें। आपकी छोटी सी मदद उस व्यक्ति का जीवन बचा सकती हैं। 

भारत सरकार द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक व्यक्ति/गुड सेमेरिटन के लिए रू0 5,000/- का पारितोषिक भी निर्धारित किया गया है। ओवरस्पीडिंग, मालवाहनों में ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चलाते समय मोबाइलफोन का प्रयोग करने पर रेड लाइट जम्प करने पर तथा मालयानों में सवारियों को ले जाने पर चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स निलम्बित/निरस्त किया जा सकता है। मुड़ने या लेन बदलने के लिए इन्डिकेटर का प्रयोग करें। चकाचौंध करने वाली (डेजलिंग) तथा अनधिकृत अतिरिक्त लाइटों का प्रयोग वर्जित है। कोहरा होने पर फाग लाइट का प्रयोग करें।

दो पहिये वाले वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्तियों का बैठना वर्जित है। निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन न चलायें। खराब वाहन को बीच सड़क पर न छोड़ें। दायें बायें मुड़ने एवं लेन बदलने से पूर्व संकेत देना आवश्यक है। वाहन चालक समय-समय पर अपने आंखें चेक करायें। सवारी गाड़ियों पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना अनिवार्य है। रात में पीछे की प्लेट पर नम्बर दूर से पढ़ने हेतु रोशनी अनिवार्य है। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम के विरूद्ध है। वैध परमिट ड्राइविंग लाइसेन्स रजिस्ट्रेशन किताब और बीमा के कागजात सदैव अपने पास रखें। लापरवाही से वाहन न चलाये।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 देवीदयाल वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पांडेय, संभागीय निरीक्षक प्राविधिक आर डी प्रसाद वर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग व अन्य उपस्थित रहे। 

कोई टिप्पणी नहीं

टिप्पणी करने के लिए आप को धन्यबाद!

.................................TIMES OF KUSHINAGAR