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नाबालिक से बलात्कार के प्रयास के मामले में सात साल की सश्रम कैद

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व एक नाबालिग से बलात्कार के प्रयास करने में मामले में आरोपी अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिव शंकर प्रसाद की अदालत ने सात साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार कुशीनगर के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ऐनुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक कप्तानगंज थाने के एक गांव की एक महिला ने पिछले 5 जून 2014 को कप्तानगंज थाने में तहरीर सौंप गांव के एक व्यक्ति पर नाबालिग नतीनी को बहला फुसलाकर घर ले जाने और उसके साथ बंद कमरे में दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। जिसमें बताया था कि नतीनी के रोने की आवाज सुनकर उसके पास दूसरी नतीनी के पहुंचने पर उक्त व्यक्ति ने दोनों को धमकाते हुए भगा दिया।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवशंकर प्रसाद ने पांच गवाहों का बयान सुना। उन्होंने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ रेप का प्रयास करने के आरोप में सात साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड के 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश देते हुए पेशी पर आए आरोपी को जेल भेज दिया।

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