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31 जनवरी, तक रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे-निर्वाचन आयोग

 टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों

कुशीनगर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा पांच राज्यों जहां पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया गतिमान है, उन राज्यों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव के साथ  वर्चुअल बैठक के दौरान कोविड की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सीनेशन आदि बिंदुओं पर विचारोपरांत निर्देशित किया गया है कि आगामी 31 जनवरी, 2022 तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।


जारी निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 22 जनवरी, 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः 28 जनवरी से 08 फरवरी, 2022 तक राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति की गई है। द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 31 जनवरी, 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः 01 से 12 फरवरी, 2022 तक राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति की गई है। 

वही आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 5 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड-19 मानको का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के संबंध में कोई असुविधा न हो। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता  के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि 8 जनवरी, 2022 को निर्गत रिवाइज्ड बोर्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट आफ इलेक्शन, 2022 में उल्लिखीत अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। 

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