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जिला मजिस्ट्रेट ने कुशीनगर की दुकानों के लिए निर्धारित की सप्ताहिक बन्दी


टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरो

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 व 7 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट एस0 राजलिंगम ने नगर पालिका क्षेत्र पड़रौना, कसया, हाटा तथा टाउन एरिया सेवरही, रामकोला, कप्तानगंज, राजा बाजार खडडा, में स्थित दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2022 में साप्ताहिक बन्दी के दिन निर्धारित किया है।  

जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद पड़रौना, कुशीनगर एवं टाउन एरिया सेवरही में स्थित सभी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकान छोड़कर) में साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की गई है। वही नगर पालिका परिषद कसया कुशीनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य आधिष्ठान ( नाई/हेयर ड्रेसर/सैलून की दुकानों को छोड़कर ) में बुधवार को बंदी रहेगी। नगर पालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत रामकोला एवं राजा बाजार खडडा में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठानों को छोड़कर) शनिवार को बंद रहेंगी। 

इसी प्रकार टाउन एरिया कप्तानगंज हेतु सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेन्स प्रतिष्ठानों को छोड़ कर) सोमवार को निर्धारित की गयी है।

वही नगरपालिका परिषद कसया/हाटा एवं टाउन एरिया सेवरही, कप्तानगंज, खडडा, रामकोला में स्थित समस्त दुकानों (नाई, हेयर ड्रेसर, कटिंग सैलून की दुकानों को छोड़ कर) की साप्ताहिक बन्दी शनिवार, टाउन एरिया कसया, हाटा, खडडा, कप्तानगंज, रामकोला में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस दुकानों की साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की गई है।


 जिलाधिकारी ने बताया है कि अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 में वर्णित दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, मिठाई, दूध की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्रावधान लागू नहीं होगी। 

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