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न्यायालय के आदेश पर महिला चिकित्सक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों।

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज से सात माह पहले प्रसव के उपरांत जच्चा व बच्चा के मौत के मामले में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कसया के निर्देश पर आरोपित महिला चिकित्सक के खिलाफ सेवरही थाने की पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

कुशीनगर के सेवरही थाने के सुमही संग्राम टोला सुमही रानी निवासी राजेश दूबे ने 156-3 के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर प्रकीर्ण वाद में यह आरोप लगाया था कि सेवरही कस्बे में स्थित खुशी हास्पिटल में बहन राजकुमारी देवी पत्नी जगदंबा चौबे निवासी गौरी जगदीश को 24 फरवरी 14 को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया।

जहां महिला चिकित्सक भागवती गुप्ता ने इलाज शुरू किया। उपेक्षापूर्ण तरीके से किए गए आपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। लेकिन कुछ ही देर में दोनों की हालत खराब हो गई। रेफर करने पर गोरखपुर ले जाते समय बहन की मौत हो गई। जबकि बच्चा भी कुछ दिन में मर गया। सूचना देने पर पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की। तथ्यों के अवलोकन के उपरांत न्यायालय के आदेश पर सेवरही पुलिस ने महिला चिकित्सक के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। इस सम्बन्ध में डा. भागवती गुप्ता का कहना है कि आरोप निराधार है। एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जांच में सच सामने आ जाएगा। 

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