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केले के बने उत्पादों एवं उसके उत्पादन पर सरकार दे रही ऋण की सुविधा

 रू0 25 लाख तक के ऋण 25 प्रतिशत व अधिकतम 1.5 करोड़ पर 10 प्रतिशत का अनुदान

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो 

कुशीनगर।  केले के रेशे से बने उत्पाद एवं केले के उत्पाद कार्य से जुड़े इच्छुक व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की है ।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग सतीश कुमार ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजनान्तर्गत कुशीनगर में  वित्तीय वर्ष 2023-24 में  जनपद कुशीनगर के चयनित केले के उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु, केले के रेशे से बने उत्पाद / केले के उत्पाद हेतु निर्माण / सेवा/ व्यवसाय हेतु स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत 25.00 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत रू0 50.00 लाख तक के ऋण पर 20 प्रतिशत एवं रू0 50.00 लाख से अधिकतम ऋण धनराशि रू0 1.50 करोड़ पर 10 प्रतिशत या अधिकतम रू0 20.00 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा।इसके लिए ऑनलाईन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

           उपायुक्त उद्योग ने बताया कि केले के रेशे से बने उत्पाद/केले के उत्पाद से सम्बन्धित ऐसे इच्छुक युवक/युवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है वह उद्योग/सेवा एवं व्यवसाय हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेंगें । विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कुशीनगर में वरिष्ठ सहायक  अजय कुमार गुप्ता मो0 ++919450466920, व सहायक प्रबन्धक रणजीत कुमार वर्मा मो0- +919452178980 से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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