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कोविड-19 के दृष्टिगत कुशीनगर में 6 घण्टें की रात्रिकालीन कर्फ्यू

विदेश से आने वाले लोगों की अनिवार्य टेस्टिंग का दिया निर्देश

टाईम्स आफ कुशीनगर व्यूरों।

कुशीनगर । कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रात्रि 11ः 00 बजे से प्रातः 05ः 00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह कर्फ्यू शासन द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक जारी रहेगा। शासन द्वारा जारी निर्देश के बाद कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए जिला प्रशासन ने भी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जायेगा।

     कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूरे जनपद में रात्रि 11 बजे से प्रातः 05ः 00 तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेन्स आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से सम्बन्धित कर्मियों को उनकी आई०डी० के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।

      इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि बाजारों में ’’ मास्क नहीं तो सामान नहीं ’’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। उन्होंने अपील किया है कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को कोई भी दुकानदार सामान न दें। शॉपिंग माल्स / सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय शॉपिंग माल्स / सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। उन्होने बताया कि कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डाे में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाय इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल पृथक से निर्देश जारी किये जायं, जिनका जनपद स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निर्धारित शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी। बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम् 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मारक की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं

कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेण्डम सैम्पल लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट प्रभावी रूप से कराया जाय।

 अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (आईसीसीसी) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

       स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल / कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेन्सिग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। उन्होने बताया कि नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था सुनिश्चित कर इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

 जिलाधिकारी ने बताया कि सहायक क्षेत्री प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम द्वारा परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आई०डी० पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

      निजी बसों के सम्बन्ध में ए०आर०टी०ओ० द्वारा सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी / प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आई०डी० पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करायेंगे। समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी। उन्होंने  शासन के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने को कहा है।

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