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सावधान: ईट भट्ठों ने अगर निर्धारित समय तक विनियमन शुल्क नहीं किया जमा तो कार्यवाही तय


विनियमन शुल्क में हुई बढ़ोतरी: अब पुराने दर से 20 प्रतिशत अधिक शुल्क होगा जमा


समस्त ईट भट्ठा स्वामी 01 अक्टूबर 2023  से 30 सितम्बर 2024 तक का अग्रिम विनियमन शुल्क करें जमा

टाईम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो 

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन ने गत वर्ष 2022-23 में देय विनियमन शुल्क (Regulating Fees) में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2023-24 (01.10.2023 से 30.09.2024 तक) का अग्रिम विनियमन शुल्क एवं अन्य देय धनराशि को 30 नवंबर 2023 तक जमा करने के निर्देश दिया है।

ईट भट्ठा 
शासन के निर्देशानुसार प्रशासन ने समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों को अवगत कराया है कि समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर वर्ष 2023-24 (01.10.2023 से 30.09.2024 तक) अग्रिम विनियमन शुल्क (Regulating Fees) एवं अन्य देयक व जिन भट्टा स्वामियों द्वारा बिना 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ जमा किया गया है, वह विनियमन शुल्क की अवशेष धनराशि को जमा कर मिट्टी खनन कार्य/ईट भट्टे का संचालन करें। यदि समयान्तर्गत विनियमन शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही करते हुए देय धनराशि की वसूली व्याज सहित की जायेगी। साथ ही साथ भट्ठा स्वामी उक्त शासनादेश  दिनांक-30 अक्टूबर 2023 एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अधीन ही मिट्टी खनन ईंट भट्टे का संचालन करें। यदि शासनादेश / अधिसूचना व उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है व ऑनलाईन पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित गाटा संख्या / क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य गाटा संख्या क्षेत्रफल से मिट्टी खनन कार्य किया जाता है तो मिट्टी खनन कार्य अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।   जिसके लिये उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम-58 में उल्लिखित है कि जो कोई नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदंड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम पाँच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डों से दण्डनीय होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अवैध मिट्टी खननकर्ता की होगी।


कुशीनगर के अपर जिलाधिकारी वि०/रा० वैभव मिश्रा ने शासन द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में बताया कि उपरोक्त शासनादेश व उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली-2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन विनियमन शुल्क (Regulating Fees) एवं अन्य देय दिनांक-30 नवंबर 2023 तक जमा कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ही मिट्टी खनन/ईंट-भट्टे का संचालन किया जाय अन्यथा की स्थिति में निश्चित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 

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