सभी शनिवार बैंक बंद होने की अधिसूचना फर्जी, पीआईबी ने किया खंडन

सभी शनिवार बैंक बंद होने की अधिसूचना फर्जी, पीआईबी ने किया खंडन

वित्त मंत्रालय के नाम से वायरल हो रहा आदेश गलत, दूसरे और चौथे शनिवार को ही रहेगा नियमित अवकाश

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अब हर शनिवार अवकाश रहने का दावा करने वाली एक अधिसूचना को केंद्र सरकार ने फर्जी बताया है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से सभी शनिवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अवकाश घोषित करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित अधिसूचना में दावा किया गया था कि 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तत्काल प्रभाव से प्रत्येक शनिवार को अवकाश रहेगा। इस कथित अधिसूचना में एस.ओ. 4275(ई) और फाइल संख्या 12/27/2026-BFS-II का उल्लेख किया गया था। हालांकि, पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को गलत करार दिया है।

दूसरे और चौथे शनिवार को रहेगा अवकाश

बैंकों में शनिवार की छुट्टी को लेकर फिलहाल लागू व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अन्य शनिवार सामान्यतः कार्यदिवस होते हैं, हालांकि संबंधित तारीख पर लागू किसी अन्य घोषित अवकाश के कारण स्थिति अलग हो सकती है।

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन सभी शनिवार को बैंक अवकाश घोषित किए जाने का दावा सही नहीं है।

ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील

बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अधिसूचनाओं पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उनकी पुष्टि कर लें। बैंकिंग कार्यों की योजना बनाते समय संबंधित बैंक की आधिकारिक अवकाश सूची की जानकारी प्राप्त करना उचित होगा।



रिपोर्टर: सतीश कुमार श्रीवास्तव 

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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