छत से धक्का देने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

छत से धक्का देने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

हत्या के मुकदमे में बदली धाराएं, चिलुआताल पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र में करीब दस दिन पहले छत से धक्का दिए जाने से गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे की धाराओं में बदलाव किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 1 अगस्त 2026 की है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के विशुनपुर टोला सप्तहिया निवासी रविन्द्र कुमार पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से छत से नीचे धक्का दे दिया था। छत से गिरने के कारण महिला को गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर चिलुआताल थाने में मुकदमा अपराध संख्या 627/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था।

गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार चल रहा था। पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी। हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 बीएनएस को हटाकर हत्या की धारा 103(1) बीएनएस बढ़ाई गई।

धारा बढ़ाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी मृतका का पति है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 627/2026 अब धारा 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतका की मौत के बाद पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मामले को हत्या में तरमीम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।



रिपोर्टर: ब्यूरो

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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