पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री पर नए नियम लागू, किसानों और अत्यावश्यक सेवाओं को मिली राहत

पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री पर नए नियम लागू, किसानों और अत्यावश्यक सेवाओं को मिली राहत

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जारी किए निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

टाइम्स ऑफ कुशीनगर ब्यूरो

कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की 11 जून 2026 की अधिसूचना तथा मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश-2026 के अनुपालन में जनपद में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता अब खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) से पेट्रोल (एमएस) और डीजल (एचएसडी) नहीं खरीद सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों से करनी होगी।

पेट्रोल पंपों पर लागू होंगे ये नियम

  • डीजल की बिक्री केवल वाहन के टैंक या PESO से अनुमोदित कंटेनर में ही की जाएगी।

  • एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा।

  • खरीदे गए डीजल की पुनः बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

किसानों एवं अत्यावश्यक सेवाओं को राहत

रबी फसल की कटाई, खरीफ की तैयारियों, रेलवे, सड़क एवं भवन निर्माण जैसे सरकारी कार्यों तथा अस्पतालों, मोबाइल टावरों जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने विशेष छूट प्रदान की है।

आदेश के अनुसार कृषि कार्य के लिए किसानों को एक बार में अधिकतम 20 लीटर डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

वहीं, अन्य शासकीय निर्माण कार्यों एवं चिन्हित अत्यावश्यक सेवाओं के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकता का मांग-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी, कुशीनगर के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजना होगा। जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही अतिरिक्त डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों, तेल विपणन कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश प्रारंभिक रूप से 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक लागू रहेगा।



रिपोर्टर: ब्यूरो

टाइम्स ऑफ कुशीनगर

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